बलौदाबाजार, 21 मई 2022/छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 की धारा 19(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा कसडोल विकास योजना,2031 का अनुमोदन कर दिया गया है। जिसकी अधिसूचना छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में 27 अप्रैल 2022 को प्रकाशित की गई है। सूचना प्रकाशन की तिथि से कसडोल निवेश क्षेत्र में छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 की धारा-29 प्रभावशील हो गया है। उक्त तिथि के बाद मास्टर प्लान(विकास योजना) में निर्दिष्ट भू-उपयोग के अनुसार ही विकास/निर्माण की अनुमति दिया जा सकता है। भू-उपयोग के विपरीत सभी प्रकार की अनुमति प्रतिबंधित रहेगा। आम जनता की सुविधा के लिए उक्त सूचना प्रकाशन किया जा रहा है।
आत्माराम पटेल जिला ब्यूरो बलौदा बाजार भारत टीवी