
लखनऊ, 07 जून 2025 —
उत्तर प्रदेश शासन ने अभिभावकों और अधिकारियों को सतर्क करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी ‘नॉन स्कूलिंग’ या ‘डमी स्कूलों’ में बच्चों का नामांकन न कराएं। आदेश के अनुसार कुछ संस्थान केवल कक्षा 8 तक की मान्यता लेकर 9 से 12 तक की कक्षाएं भी संचालित कर रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध है
शासन ने ऐसे अवैध/अनाधिकृत/डमी स्कूलों की जांच के लिए हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक, बैसिक शिक्षा अधिकारी, और खंड शिक्षा अधिकारी की टीम गठित कर दी है। यह टीमें संदिग्ध संस्थानों की जांच करेंगी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
अभिभावकों से अपील
बच्चों का एडमिशन कराने से पहले स्कूल का यू-डाइस कोड जरूर चेक करें।
बिना मान्यता वाले स्कूलों से सावधान रहें
नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर जल्द ही ताले लग सकते हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रबंधकों पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
विशेष सावधानी बरतें – बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें













