भारत tv24×7 न्यूज चैनल रिपोर्टर – सैफ अली
बलरामपुर,21 सितम्बर 2025/ सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि और जन-धन की हानि को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कटारा ने आदेश जारी कर कहा है कि 01 अक्टूबर 2025 से जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल एवं अन्य ईंधन उपलब्ध न कराएँ। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियम के पालन हेतु पेट्रोल पंप परिसर में “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” का बोर्ड/पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाया जाए।
हालांकि इस नियम से मेडिकल आकस्मिक सेवाओं एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इस कदम से लोगों में यातायात नियमों के पालन की जागरूकता बढ़ेगी और जिले में दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
👉 बलरामपुर जिले में अब दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल भरवाने से पहले हेलमेट पहनना होगा, अन्यथा पेट्रोल पंप से लौटना पड़ेगा।