दवाइयो की कीमतों में मनमाना निर्धारण व मुद्रण नीति तय करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इटावा ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी इटावा को सौंपा संस्था के जिला इटावा निशांत पोरवाल एडवोकेट ने बताया की तमाम उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिंग पर मुद्रित कीमत जिसे एमआरपी कहा जाता है वह उसकी लागत मूल्य अथवा टैक्स पैड कीमत से बहुत ज्यादा होती है यह विशेष कर दवाइयां पर लागू होती है क्योंकि उसमें उपभोक्ता को भाव तय करने का अवसर भी नहीं मिलता अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हित में उपभोक्ता को जागरूक करने व संगठित करने के क्षेत्र में कार्यरत है इसी संदर्भ में यह जानने योग्य है कि उपभोक्ता वस्तुओं के बाद दवाइयां के खुदरा बिक्री में मनमानी कीमत के निर्धारण व मनवाने मनमाफिक तय करने से उपभोक्ताओं को बहुत नुकसान हो रहा है हम पूरे देश में सरकारों से इस विषय में उचित नियामक कानून बनाने का आग्रह कर रहे हैं वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया आसान नहीं है इसमें सरकार को बहुत समय लग सकता है इसलिए हम इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि इस विषय में कानून बनने तक एमआरपी के साथ एफ एसपी भी मुद्रित करना अनिवार्य किया जाए एफएसपी वह कीमत है जिस पर निर्माता ने पहली बार इनवॉइस किया है व पहले मूल टैक्स चुकाया है इससे उपभोक्ता को निर्माण के बाद विपणन के बीच होने वाली मूल्य वृद्धि की समझ होगी व वह विक्रेता के साथ कीमत को लेकर भाव तय करने में आसानी होगी। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष निशांत पोरवाल एडवोकेट, उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, कुलदीप यादव, कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, रामपाल सिंह राठौर,मधुर यादव,सौरभ एवं आशीष मौजूद रहे।