बलरामपुर, 16 अप्रैल 2025/ शासकीय प्राथमिक शाला उधेनूपारा, विकासखंड राजपुर में कक्षा 5वीं की परीक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजपुर एवं तीन सदस्यीय टीम ने जांच की।
संयुक्त जांच समिति द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि शासकीय प्राथमिक शाला उधेनूपारा में पदस्थ प्रधान पाठक श्रीमती प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षिका श्रीमती नीलू केरकेट्टा द्वारा कक्षा 5वीं की परीक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की शिकायत प्रमाणित पाई गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का उल्लंघन करता है।
इस मामले में लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी डी. एन. मिश्रा द्वारा प्रधान पाठक श्रीमती प्रमिला तिग्गा और सहायक शिक्षिका श्रीमती नीलू केरकेट्टा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में दोनों शिक्षिकाओं का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती प्रमिला तिग्गा और श्रीमती निलु केरकेट्टा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।














