लोकेशन: जम्मू-कश्मीर, पूंछ
पूंछ जिले की एक अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए न्यूज़ चैनलों Zee News और News18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश उस मामले से जुड़ा है जिसमें इन चैनलों ने शहीद शिक्षक राजकुमार को अपनी रिपोर्ट में ‘आतंकवादी’ बताया था।
🔹क्या है मामला:
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में हुए आतंकी हमले में सरकारी स्कूल के शिक्षक राजकुमार शर्मा की मौत हो गई थी। प्रारंभिक रिपोर्टिंग में Zee News और News18 ने उन्हें संदिग्ध आतंकवादी के रूप में पेश किया, जिससे पूरे क्षेत्र में रोष फैल गया।
🔹परिवार और स्थानीयों का विरोध:
राजकुमार शर्मा की शहादत के बाद जब उनके परिवार और गांव वालों ने ये रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने चैनलों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। परिजनों ने कहा कि राजकुमार एक ईमानदार और देशभक्त शिक्षक थे, उन्हें ‘आतंकवादी’ कहना न केवल झूठा बल्कि अपमानजनक है।
🔹अदालत का आदेश:
पूंछ की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को Zee News और News18 के खिलाफ मानहानि और भ्रामक रिपोर्टिंग को लेकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना पुष्टि के किसी को आतंकवादी बताना न सिर्फ ग़ैर-जिम्मेदाराना है बल्कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है।

Zee News और News18 पर लगे भ्रामक रिपोर्टिंग के आरोप
शहीद शिक्षक को बताया था ‘आतंकवादी’
पूंछ कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश
परिवार ने कहा: “शहादत का अपमान, माफी नहीं चलेगी”
👉 यह मामला प्रेस की ज़िम्मेदारी, संवेदनशीलता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।













