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बलरामपुर, 14 अप्रैल 2026/ जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया है।
निर्देशानुसार, ग्राम सभाएं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(2)(क) के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करते हुए आयोजित की जाएंगी। साथ ही ग्राम सभा में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सचिव, सरपंच एवं पंचों को सौंपी गई है। बैठक की कार्यवाही अधिनियम की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 के अनुरूप संचालित होगी।
ग्राम सभा में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें पूर्व बैठक में पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की समीक्षा, पंचायतों के विगत तिमाही आय-व्यय का अनुमोदन, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति, प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अलावा पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी साझा की जाएगी। मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का भी आकलन किया जाएगा।
ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा, वीबी जीरामजी अधिनियम पर चर्चा तथा ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान सहित अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।
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