रिपोर्ट – रवि कठेरिया
जिला अधिकारी औरैया ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान 1992 की धारा-8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली – 1963 के नियम 6 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए नगर पालिका व टाउन एरिया क्षेत्र की समस्त दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के बंदी दिवस का रोस्टर किया जारी।
औरैया नगर पालिका क्षेत्र स्थित सभी दुकाने एवं वाणिज्य अधिष्ठान ( आटा चक्की, तेल स्पेलर, कार सर्विस स्टेशन,धातु के बर्तन बनाने वाले उद्योग पावरलूम एवं सरकारी लाइसेंस प्राप्त राशन की दुकानों को छोड़कर) रविवार को बंद रहेंगे। टाउन एरिया क्षेत्र बिधूना में सभी दुकाने एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बंद रहेंगे। तो वही टाउन एरिया अजीतमल बाबरपुर व अछल्दा में सभी दुकानें व वाणिज्य अधिष्ठान शुक्रवार को बंद रहेंगे। इसके साथ ही टाउन एरिया दिबियापुर व फफूंद क्षेत्र की सभी दूकानों व वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रखने के साप्ताहिक बंदी दिवस किये घोषित। जिला अधिकारी औरैया के द्वारा साप्ताहिक बंदी दिवस रोस्टर जारी किए जाने से श्रमकों में दिखी खुसी। साप्ताहिक बंदी का रोस्टर जारी होने से अब श्रमकों को बंदी दिवस में प्रतिष्ठानों पर ड्यूटी करने से मिलेगी निजात, अभी तक श्रमकों को साप्ताहिक बंदी न होने से नही मिल पा रहा था साप्ताहिक अवकाश।