भारत tv 24×7 न्यूज चैनल रिपोर्टर – सैफ अली
बलरामपुर 19 अगस्त 2024/ छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने ग्राम सभा का आयोजन जिले के समस्त ग्रामों में 20 से 24 अगस्त 2024 को करने के निर्देश दिये हैं।छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ’क’ से ’डः’ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।
ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पो के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों को विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की , पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओ स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि व कार्य के अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत, एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों को निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा किया जाएगा।