भारत tv24×7 न्यूज चैनल रिपोर्टर – सैफ अली
छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा नियम 1998 के नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने समस्त ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक ग्राम सभाओं के आयोजन का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभाओं में गणपूर्ति के साथ सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरपंच, पंचों और पंचायत सचिवों को सौंपी है।
ग्राम सभाओं में पिछली बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन की पालन प्रतिवेदन, विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, और वर्तमान योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विकास संबंधित अन्य मुद्दों पर भी एजेण्डानुसार विमर्श होगा।













