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बलरामपुर 17 जुलाई 2026। जिला बलरामपुर में अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब पुलिस सत्यापन के बिना किसी भी व्यक्ति को किराये पर मकान देना प्रतिबंधित होगा।
आदेश के अनुसार जिले के सभी मकान मालिकों को अपने वर्तमान एवं नए किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाना या पुलिस चौकी में देना अनिवार्य होगा। जब तक किरायेदार का पूरा विवरण थाना प्रभारी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक मकान किराये पर नहीं दिया जा सकेगा।
प्रशासन ने पहले से रह रहे किरायेदारों को भी इस आदेश के दायरे में शामिल किया है। मकान मालिकों को उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर और वैध पहचान पत्र की जानकारी तत्काल पुलिस को देनी होगी। बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को किराये पर रखने पर कार्रवाई की जाएगी।
इतना ही नहीं, यदि किरायेदार या उसके यहां आने वाले किसी आगंतुक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देना भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी।
कलेक्टर ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और आम नागरिकों की सुरक्षा मजबूत होगी।
अब मकान मालिक हो जाएं सतर्क—बिना पुलिस वेरिफिकेशन किरायेदार रखना सीधे कानूनी मुसीबत को न्योता देने जैसा हो सकता है।
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