उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर एक नया सुरक्षा नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब सभी ड्राइवरों के लिए अपनी गाड़ी पर अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। सरकारी आदेश के अनुसार, जब तक यह जानकारी वाहन पर लिखी नहीं जाएगी, तब तक ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम को खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यूपी महिला आयोग ने हाल ही में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को इस संदर्भ में एक पत्र लिखा था, जिसमें इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई थी। महिला आयोग का मानना है कि इस तरह की पारदर्शिता से महिलाओं के लिए यात्रा करना अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगा।
सरकार का यह कदम यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा देने के साथ ही ड्राइवरों की पहचान को पारदर्शी बनाकर गलत व्यवहार या अपराध की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।
यूपी परिवहन विभाग ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे इस नियम के पालन में सहयोग करें और किसी भी समस्या की सूचना संबंधित अधिकारियों को तुरंत दें।
यह नया नियम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।













