भारत tv24×7 न्यूज चैनल रिपोर्टर – सैफ अली
बलरामपुर, 6 सितम्बर 2024/ थाना-चलगली ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की है। आरोपी कमलसिंह लोधी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण कर मध्यप्रदेश के दमोह ले गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 363, 366, 376(2)(ढ)34 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
घटना का विवरण:
पीड़िता के नाना ने थाना-चलगली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग नातिन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया है। रिपोर्ट पर थाना-चलगली में अपराध पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी और आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
पुलिस कार्रवाई:
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बृजलाल भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी कमलसिंह लोधी का पता लगाया, जिसने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर मध्यप्रदेश के दमोह ले गया था। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर छापा मारकर नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।
कानूनी प्रावधान:
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376(2)(ढ)34 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
विशेष योगदान:
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक बृजलाल भारद्वाज, सउनि संतोष कोइरी, और आरक्षक संजय जायसवाल तथा राजकुमार का विशेष योगदान रहा। उनकी तत्परता और समर्पण के कारण पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।