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Home Latest News

करौंधा चौकी प्रभारी विरासत कुजूर ने कानूनों के संबंध में दी विस्तृत जानकारी

Team Bharat TV24x7 by Team Bharat TV24x7
July 1, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश
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करौंधा चौकी प्रभारी विरासत कुजूर ने कानूनों के संबंध में दी विस्तृत जानकारी
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आज से लागू हो गए तीन नए आपराधिक कानून 

 

करौंधा चौकी के सभाकक्ष में कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया ग्राम वासियो को विस्तृत प्रशिक्षण

भारत tv 24×7 न्यूज चैनल रिपोर्टर – सैफ अली

 

करौंधा 02 जुलाई 2024/ कल देश मे तीन नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानूनों के व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा लोगों को नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी देने के संबंध में करौंधा चौकी के सभाकक्ष में कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया। तीनो नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग के द्वारा जनप्रतिनिधिगण व ग्रामवासी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रिटिश काल में बनाए गए भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इन तीनों नए प्रावधानों को लाया गया है।

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में चौकी प्रभारी विरासत कुजूर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया है। जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा एवं 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया एवं 25 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त हुई जिसके पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। सीआरपीसी में पहले 484 धारायें थी इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में 531 धारायें होंगी, इसमें 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 09 नयी धारायें जोड़ी गई है 39 नये सबसेक्शन जोड़े गये है, 44 नये प्रोवीजन और स्पष्टीकरण जोड़े गये है, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटाया गया है।उन्होंने बताया की प्रकरणों के निराकरण के लिए नये कानूनों में समय का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है। विशेषकर अपराधिक मामलों में तलाशी एवं जप्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज 1 जुलाई 2024 से कानून लागू होने के बाद कोई भी अपराध होने पर नये कानून के अंतर्गत घटना या अपराध पंजीबद्ध होगा। इसके अंतर्गत अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित समय में उनका निराकरण हो सके। इसी तरह पुलिस एवं न्यायालय के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिंक रिपोर्ट समय पर देना होगा। इसमें पीडि़त पक्ष, आरोपी पक्ष सभी को फायदा होगा। उन्होंने जीरो- एफआईआर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पहले प्रार्थी को संबंधित थाने में ही एफआईआर दर्ज करनी होती थी, लेकिन अब जीरो एफआईआर अंतर्गत प्रार्थी को बड़ी सुविधा प्रदान की गई है और किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया गया कि नयी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अनुसार विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के विरोध में होने वाले अपराधों को कम करने के लिए कई नियम बनाए गए है। महिला अपराधी की विवेचना महिला पुलिसकर्मी द्वारा की जाएगी।

Tags: Balrampur newsBalrampur todayBalrampur today newsBharattv24x7
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