भारत tv 24×7 न।यूज चैनल रिपोर्टर – सैफ अली
बलरामपुर,22 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कटारा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 (क) के तहत सभी नियोजित अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर न जाएं और न ही मुख्यालय छोड़ें।